देहरादून: माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों के क्रम में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन एस. रामास्वामी द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्पूर्ण प्रदेश में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक/थर्माकोल से बनी थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप, पैकिंग सामग्री इत्यादि का उपयोग, विक्रय भण्डारण पर तत्काल प्रभाव पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
उन्होने प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों, समस्त परिवहन आयुक्त, समस्त नगर आयुक्त नगर निगम उत्तराखण्ड तथा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तराखण्ड को उपरोक्त आदेशों का अपने जनपद में अनुपालन कराने के निर्देश दिये।
उन्होेन अवगत कराया कि किसी भी व्यक्ति/यात्री को उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक/पाॅलिथीन कैरी बैग्स/थैली किसी भी परिवहन यथा बस,रेल, हवाई आदि माध्यमों से लाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को जनता को जागरूक करने हेतु समस्त व्यवसायिक संस्थानों, बस अड्डो, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, धार्मिक स्थलों, होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं, आश्रमों, गेस्ट हाउस, स्कूल व समस्त सरकारी कार्यालयों लाउड स्पीकर्स,/नुक्कड़ नाटकों आदि द्वारा आम जनमानस को संदेश देकर जन सामान्य से सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त आदेशों की अहवेलाना करने पर सम्बन्धित से रू0 5 हजार का अर्थ दण्ड वसूला जायेगा।